Tag Archives: Delhi High Court

…तो क्या दिल्ली के रेस्‍त्रां में खाना हो जाएगा महंगा? जानें क्या है मामला

DESK :  दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को रेस्‍त्रां में ग्राहकों से अतिरिक्त या ‘अलग’ शुल्क के रूप में सेवा शुल्क वसूलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके स्थान पर खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ाने का तरीका अपनाया जा सकता है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह टिप्पणी केंद्र सरकार की तरफ से दायर एक अपील की सुनवाई के दौरान की.

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इसके पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने होटलों एवं रेस्‍त्रांओं को ग्राहकों से सेवा शुल्क लेने पर रोकने वाले केंद्र के निर्देश पर स्थगन दे दिया था. मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि एक आम आदमी रेस्‍त्रां में वसूले जाने वाले सेवा शुल्क को सरकार की तरफ से लगाया गया कर ही समझता है. ऐसी स्थिति में अगर होटल एवं रेस्‍त्रां ग्राहक से अधिक राशि वसूलना चाहते हैं तो वे अपने यहां परोसे जाने वाले खाने-पीने के सामान के दाम बढ़ा सकते हैं. फिर उन्हें बिल में अलग से सेवा शुल्क लेने की जरूरत नहीं रह जाएगी.

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रेस्‍त्रां संगठनों की तरफ से कहा गया कि सेवा शुल्क कोई सरकारी कर नहीं है और यह रेस्‍त्रां में काम करने वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए वसूला जाता है. न्यायालय ने इस दलील से असहमति जताते हुए कहा, ‘‘अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाइए, हम आपकी बात सुनेंगे…. वैसे सेवा शुल्क लेने का ताल्लुक रेस्‍त्रां कर्मचारियों से नहीं बल्कि उपभोक्ताओं से है.’’ इसके साथ ही मामले की सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई.

5जी तकनीक के खिलाफ जूही चावला की याचिका खारिज, 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया  

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने  5जी तकनीक के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही ₹20 लाख का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी और इसी वजह से जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था।

कोर्ट ने जूही समेत बाकी याचिककर्ताओं पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है।

केंद्र सरकार के नए IT नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा WhatsApp, कहा- ये यूजर्स की प्राइवेसी के खिलाफ है

नई दिल्ली। मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp ) ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तीन महीने पहले जारी की गई गाइडलाइन में वॉट्सऐप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन की जानकारी अपने पास रखनी होगी। सरकार के इसी नियम के खिलाफ कंपनी ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वॉट्सऐप के प्रवक्ता ने बताया कि मैसेजिंग ऐप से चैट को इस तरह से ट्रेस करना लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। हमारे लिए यह वॉट्सऐप पर भेजे गए सारे मैसेज पर नजर रखने जैसा होगा, जिससे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का कोई औचित्य नहीं बचेगा।

बता दें कि व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के हालिया सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। नए आईटी नियमों के तहत व्हाट्सएप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ऑरिजिन, यानी जहां से सबसे पहले संदेश भेजा गया, का पता रखना होगा। मगर इस नियम को लेकर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) में याचिका दाखिल की है।

नेशनल हेराल्ड केस में बढ़ी मां-बेटे की मुश्किलें, दिल्ली HC ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब

नई दिल्ली। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में नोटिस जारी कर कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य से जवाब मांगा है। ने याचिका पर सोनिया-राहुल के अलावा ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया को नोटिस जारी कर 12 अप्रैल तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

दरअसल, निचली अदालत में अतिरिक्त दस्तावेज और सुबूतों को पेश करने की अनुमति देने की मांग करते हुए राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने याचिका पर सोनिया-राहुल के अलावा ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया को नोटिस जारी कर 12 अप्रैल तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस पूरे मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्व. मोती लाल वोहरा के खिलाफ कार्रवाई उनके निधन के बाद समाप्त हो गई है।

स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से याचिका दायर कर अतिरिक्त दस्तावेज व सुबूतों को पेश करने की अनुमति देने से इनकार करने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और अन्य लोगों पर धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि यंग इंडियन (वाईआई) प्राइवेट लिमिटेड ने एसोसिएटेड पत्रिकाओं के 90.25 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार प्राप्त किया, जबकि इस अधिकार को पाने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। यंग इंडियन कंपनी गांधी परिवार की होने की बात कही गई है। हालांकि, कंपनी ने अदालत में सभी आरोप खारिज किए हैं।

क्या है पूरा मामला?

भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अदालत की कार्यवाही में देरी करने का आरोप लगाया है। पिछली सुनवाई में कांग्रेस नेताओं ने सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कोर्ट में दायर आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यह उचित प्रावधानों के तहत दायर नहीं किया है। यह पूरी तरह अस्पष्ट है। इसे जानबूझकर देरी करने के इरादे से दायर किया गया है। ऐसे में इसे रद किया जाना चाहिए। उधर, पिछली सुनवाई में अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता के समक्ष सोनिया व राहुल के वकील ने कहा, मौजूदा अर्जी पूरी तरह से अस्पष्ट व केस में देरी करने वाली प्रकृति के होने के नाते खारिज की जानी चाहिए।

अब 8 फरवरी को नहीं बंद होगा आपका WhatsApp अकाउंट, 3 महीने का प़ॉलिसी समझने का मिला वक्त

वॉट्सएप की प्राइवेसी को लेकर यूजर्स द्वारा बनाए जा रहे दबाव को देखते हुए नई पॉलिसी पर रोक लगा दी गई है। अब यूजर्स अगर वाट्सएप की पॉलिसी को 8 फरवरी तक मंजूरी नहीं देते हैं तो उनका अकाउंट बंद नहीं किया जायेगा।

दरअसल, फेसबुक ओन्ड़ मैसेजिंग ऐप वाट्सअप 8 फरवरी से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने वाली थी, जिसे अब अगले तीन महीने तक पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी अब यूजर्स के पास 16 मई 2021 तक का समय होगा। इतना ही नहीं, 15 मई 2021 को वाटस्अप का नया बिजनेस ऑप्शन्स भी लॉन्च होगा।

कंपनी ने नई पॉलिसी को लेकर दी सफाई

फेसबुक ओन्ड कंपनी के मुताबिक वॉट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूज़र्स काफी कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। जिसे फिलहाल स्थगित किया जा रहा है और साथ ही यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी को समझने में ज्यादा वक्त  भी मिल पायेगा। वॉट्सएप अपनी नई प्राइवेसी और सिक्योरिटी पॉलिसी की भ्रामक जानकारियों को लेकर हर स्तर पर लोगों तक पहुंचाना चाहती है। कंपनी ने साफ किया कि 8 फरवरी के बाद भी यूजर का वॉट्सएप अकाउंट सस्पेंड या डिलीट नहीं होगा।

लोगो में दिखा आक्रोश

वॉट्सएप की प्राईवेसी पॉलिसी के ऐलान के बाद भारी संख्या में लोग मैसेजिंग के लिए टेलीग्राम जैसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे है। वॉट्सएप की नई प्राईवेसी को लेकर 5 जनवरी के ऐलान कर दिया गया था और साथ ही इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भा दाखिल की गई थी। जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि यह ह्यूमन राईट्स यानि की राईट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी पूछताछ कर सकती है। ऐसे में वॉट्सएप के खिलाफ चारो ओर से दबाव बनया जा रहा है।