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चुनाव आयोग ने दिलीप घोष के प्रचार पर क्यों लगाया 24 घंटे का प्रतिबंध,  जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर  

चुनाव आयोग ने बृहस्तिवार को पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए बैन लगा दिया है। दिलीप घोष पर यह प्रतिबंध 15 अप्रैल की शाम सात बजे से 16 अप्रैल की शाम सात बजे तक लागू रहेगा।

बका दें कि चुनाव आयोग ने कूच बिहार की घटना पर दिए गए बयान  को लेकर यह कार्रवाई की है।  दरअसल कूच बिहार के सीतलकूची विधानसभा क्षेत्र में चौथे चरण के मतदान के दौरान सीआईएसएफ के जवानों से कुछ लोगों द्वारा “राइफलें छीनने की कोशिश” करने के बाद केंद्रीय बलों की गोलीबारी में चार लोगों की जान चली गई थी।

मामले को लेकर दिलीप घोष ने 11 अप्रैल को कहा था कि अगर “सीतलकूची में मारे गए शरारती लड़कों की तरह” किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो तो विधानसभा चुनावों के अगले चरण में भी कूचबिहार की तरह हत्याएं हो सकती हैं। दिलीप घोष के इस बयान के बाद से राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई थी। जिसको ध्यान में रखकर चुनवा आयोग ने दिलीफ घोष चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए बैन लगा दिया।

 

West Bengal :  रैलियों में Corona प्रोटोकॉल के उल्लघंन पर EC सख्त, बुलाई सर्वदलीय बैठक

पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाओं में उमड़ती भीड़ और कोविड प्रोटोकॉल के हो रहे उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल यानी शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक    बुलाई है।

इस बैठक में जनसभाओं में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में एडीजी ( कानून-व्यवस्था) जगमोहन और स्वास्थ्य सचिव स्वरूप निगम को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

बता दें कि एक दिन पहले कलकत्‍ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की खिंचाई करते हुए कहा था कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार और रैलियों में कोरोना से जुड़े नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। कलकत्‍ता हाईकोर्ट की इस खिंचाई के बाद चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है।

दरअसल सूबे में चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों की ओर से आयोजित चुनावी जनसभाओं में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सभी जिलाधिकारियों से राजनीतिक कार्यक्रम में कोरोना की स्थिति पर नजर रखने को कहा है।

चुनाव आयोग ने ‘दीदी’ पर कसा शिकंजा, अब 24 घंटे नहीं कर पाएंगी प्रचार

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 12 अप्रैल की रात 8 बजे से 13 अप्रैल की रात 8 बजे तक किसी भी तरह के प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैन का यह आदेश ममता बनर्जी पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।  ऐसे में अब ममता बनर्जी 24 घंटे के लिए किसी भी प्रचार अभियान में भाग नहीं ले पाएंगी।

बता दें कि मुस्लिम वोटर्स से वोट बंटने ना देने की अपील और महिलाओं से सुरक्षाबलों का घेराव करने की सलाह को लेकर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने दो नोटिस जारी किए थे। ममता के जवाब से असंतुष्ट चुनाव आयोग ने उन पर यह कार्रवाई की है।

बताते चलें कि बीते रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि शोक संतप्त परिवारों से उन्हें मिलने से रोकने के लिए केवल प्रतिबंध लगाया गया था। मुख्यमंत्री ने पहले ही सीतलकुची जाने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि, “सीतलकुची में जो कुछ हुआ है।  वह पूरी तरह नरसंहार है और उसके बाद आयोग जो कर रहा है वह अविश्वसनीय है। पहले  उन्होंने लोगों को मार दिया है और अब वे सभी सबूतों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वे केवल भाजपा को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रतिबंध केवल मुझे शोक संतप्त परिवारों से मिलने से रोकने के लिए है।

निर्वाचन आयोग का ऐलान, 15 अप्रैल से शुरू होंगे यूपी के पंचायत चुनाव

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है।  दूसरे चरण का मतदान 19 अप्रैल, तीसरे चरण का 26 अप्रैल और चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा।

बता दें कि यूपी के सभी 18 मंडल के एक-एक जिले में पहले चरण का चुनाव होगा। 2 मई को काउंटिंग होगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही यूपी आज से आचार संहिता लग गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पहले चरण में 18 जिले, दूसरे चरण में 20, तीसरे में भी 20 जिले, चौथे चरण में 17 जिलों में चुनाव होगा। 3 अप्रैल से 2 मई तक ये चुनाव प्रक्रिया चलेगी।