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गूगल ने दी चेतावनी, अब यूट्यूबर्स की कमाई पर लगेगा टैक्स, यहां पढ़िए पूरी खबर

नई दिल्ली। गूगल ने भारतीय यूट्यूबर्स को मेल भेजकर चेतावनी दी है। इस चेतावनी में गूगल ने साफ किया है कि इस साल 31 मई के बाद वो हर यूट्यूबर्स की कमाई पर टैक्स लगाएगा।

खबरों ते मुताबिक अगर आप अपने यूट्यूब चैनल से महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं और ऊपर दिए तारीख से पहले अपने टैक्स डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं तो यूट्यूब आपके महीने की कुल कमाई से 24,000 रुपए की कटौती करेगा। इसके लिए यूट्यूब ने सभी यूट्यूबर्स को ऑफिशियल मेल भेजा है।

जानिए ये है नया टैक्स नियम

अगर आप इसपर ध्यान नहीं देते हैं और अपना टैक्स इंफो जमा नहीं करते हैं तो आपको अपने महीने की कुल कमाई में से 24 प्रतिशत हिस्सा देना होगा। वहीं अगर आप टैक्स की जानकारी देते हैं और ट्रीटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको उन अमेरिकी व्यूअर्स के लिए 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा जिनकी मदद से आपने पैसे कमाएं हैं। वहीं, अगर आप टैक्स भरते हैं और टैक्स ट्रीटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो आपको 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। ये टैक्स अमेरिका व्यूअर्स से होने वाले कमाई पर देना होगा।

भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स को कितना देना होगा टैक्स?

गूगल ने एक उदाहरण के तौर पर बताया कि, भारत में अगर एक कंटेंट क्रिएटर 1000 डॉलर महीने का कमाता है और उसमें से 100 डॉलर उसने अमेरिकी व्यूअर्स की मदद से कमाएं हैं तो उसे अपने महीने की कुल कमाई यानी की 1000 डॉलर का 24 प्रतिशत हिस्सा देना होगा जो 240 डॉलर है।

 

केंद्र ने बताया, गूगल ने प्लेस्टोर से हटाए 100 फर्जी इंस्टेंट लोन एप

नई दिल्ली : इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि गूगल ने अभी तक देश में करीब सौ फर्जी इंस्टेंट लोन एप अपने प्लेस्टोर से हटा दिए हैं। ये एप कथित रूप से निजी डाटा एकत्रित करने और उसके दुरुपयोग, धोखाधड़ी, धमकी देने की गैरकानूनी गतिविधियों और कर्ज की जबरन वसूली के अन्य तरीके अपनाने में संलिप्त थे।

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने बताया कि जांच एजेंसियों से ऐसे एप की सूचना मिलने के बाद गूगल ने पहले ही दिसंबर, 2020 से 20 जनवरी, 2021 के बीच करीब सौ एप को प्लेस्टोर से हटा दिया। मंत्रालय को इन एप के बारे में लोगों से कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। गूगल ने बताया कि उसने बाकी एप के डेवलेपर्स से भी यह दिखाने के लिए कहा है कि वे भारत में लागू स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करते हैं।