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पत्नी के नाम पर बचेगा Tax, इस आसान ट्रिक से बचेगा पैसा ?

टैक्स जमा करने की तारीख नजदीक आते है लोग CA के चक्कर लगना शुरु कर देते हैं. साथ ही टैक्स बचाने के लिए तिकड़म लगाना भी शुरु कर देते हैं.

Tax जमा करने की तारीख नजदीक आते है लोग CA के चक्कर लगना शुरु कर देते हैं. साथ ही टैक्स बचाने के लिए तिकड़म लगाना भी शुरु कर देते हैं. इसके कई तरीके भी होते हैं, Income Tax Act में कई नियम हैं जिनका आसानी से फायदा उठाया जा सकता है. यूं तो टैक्सपेर को अपनी Income के हिसाब से टैक्स जमा करना होता है, लेकिन Income Tax कम करने के लिए कुछ लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा या संपत्ति को अपने पार्टनर के नाम करते हैं. ऐसे केस में Income Tax Act में क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रावधान लागू किया गया है।

Income Tax Act में क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रावधान लागू किया गया

Income Tax
Income Tax

यानी पत्नी के अकाउंट में पैसा डालकर टैक्स बचाने का तरीका ‘क्लबिंग प्रावधान’ के तहत आता है। अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर कोई निवेश करते हैं या उनके अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, तो इसके कुछ फायदे आपको Income Tax जमा करते हुए हो सकते हैं।

Income Tax Act के सेक्शन 60 से 64 तक “clubbing of income” का प्रावधान है। अगर किसी जगह से आई इनकम पर आपके नाम से टैक्स कटता है, तो इसे क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं, ये नियम इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स पर लागू होता है। आसान भाषा में समझे तो अगर आप अपनी पत्नी को पैसे देते हैं और उन पैसों पर ब्याज से या डिविडेंड से कमाई होती है, तो वो इनकम आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी। उस पर टैक्स लगता है। इसे ‘क्लबिंग प्रावधान’ कहा जाता है। लेकिन अगर आप यह रकम अपनी पत्नी को गिफ्ट करते हैं तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हालांकि, इससे होने वाले मुनाफे पर क्लबिंग नियम लागू होगा।

अगर आपकी पत्नी की इनकम कम है या नहीं है, तो आप उनके नाम पर Invest कर सकते हैं। जैसे कि Fixed Deposit, Mutual Fund, या PPF. ऐसा करने से आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं।

इसी के साथ पत्नी के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करके आप उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स बचा सकते हैं। सेविंग अकाउंट के ब्याज पर 10,000 रुपये तक की आयकर छूट मिलती है।

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