वर्ष 2009-10 में दिव्यांगों के उपकरण वितरण का कैंप दिखाकर लाखों रुपये हड़पने के आरोप में-गैर जमानती वारंट जारी
वर्ष 2009-10 में दिव्यांगों के उपकरण वितरण का कैंप दिखाकर लाखों रुपये हड़पने के आरोप में-गैर जमानती वारंट जारी
वर्ष 2009-10 में दिव्यांगों के उपकरण वितरण का कैंप दिखाकर लाखों रुपये हड़पने के आरोप में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद व डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव के खिलाफ सीबीसीआइडी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय ने आरोपितों को उपस्थित होने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार त्यागी ने इनके खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी कर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि नियत की है।
सीबीसीआइडी के इंसपेक्टर रामशंकर यादव ने कायमगंज कोतवाली में 29 मई 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि फर्रुखाबाद मऊदरवाजा थाने के निकट स्थित डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को 71.50 लाख रुपया आवंटित किया गया था। जिसमें फर्रुखाबाद व कायमगंज में फर्जी कैंप दर्शाकर चार लाख रुपये हड़प लिए गए।न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के लिए 4- गुलमोहर एवेन्यू, जामिया नगर नई दिल्ली निवासी लुईस खुर्शीद व गुरुदेव विहार, नई दिल्ली निवासी ट्रस्ट के सचिव अतहर फारुकी उर्फ अजहर को न्यायालय में तलब किया था। दोनों ही आरोपित सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए। इस पर दोनों आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर कायमगंज कोतवाली पुलिस को वारंट तामील कराने के आदेश जारी किए हैं।