UP की सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे वाहन… 2023 से शुरू होगी पॉलिसी… जानें इसके फायदे
भी आप गाड़ी को स्क्रैप सेंटर पर बेच सकते है...
DESK: राजधानी लखनऊ में स्क्रैप सेंटर खोलने की तैयारी में तेजी आ गई। स्क्रैप पॉलिसी के तहत राज्य में 15 साल से पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित किया जाएगा। यानी की स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद यूपी की सड़कों पर 15 साल पुराने दो, तीन और चार वाहनों के अलावा भारी वाहन सकड़ों पर नहीं चलेंगे। आरटीओ कार्यालय में फिटनेस के समय जो वाहन चलने की हालत में नहीं होंगे, उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी में आग लगने या किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने पर भी आप गाड़ी को स्क्रैप सेंटर पर बेच सकते है।
स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए यहां करे आवेदन
अगर कोई निजी क्षेत्रों में स्क्रैप सेंटर खोलना चाहता है तो वह परिवहन विभाग की वे वेबसाइट या फिर आरटीओ कार्यालय में आवेदन कर सकता है। इस बीच लखनऊ के संभागीय परिवहन अधिरकारी रामफेर द्विवेदी ने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी से संचालकों को भी फायदा होगा और वाहन के मालिक को भी अपनी गाड़ी की उचित कीमत मिलेगी। साथ ही वाहन मालिक को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जिससे नया वाहन खरीदते वक्त उसे शोरूम पर छूट मिलेगी।
शर्तों के अनुसार मिलेगी स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति
आरटीओ ने स्क्रैप केंद्र स्थापित करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। उम्मीद है कि अप्रैल महीने में स्कैप विभिन्न शहरों में स्थापित हो जाएंगे। संभागीय परिवहन अधिरकारी रामफेर द्विवेदी ने बताया कि भारत सरकार और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यान स्क्रैपिंग सुविधा शुरू करने के दिशा निर्देश मिले हैं। इस पॉलिसी के तहत लोगों को निजी क्षेत्रों में स्प्रैप कैंद्र खोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
इसके अलावा स्क्रैप सेंटर के लिए नियम और शर्तों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। शर्तों के अनुसार स्क्रैप सुविधा केंद्र खोलने की इच्छा रखने वाले आरटीओ कार्यालय या विभागय वेबसाइट पर अपना आवेदन कर सकते हैं।