झुग्गी बस्ती वालों के हित में मोदी कैबिनेट का बड़ा कदम, अगले 3 साल के लिए मिलेगा कानूनी संरक्षण

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने डायरेक्ट टू होम सर्विसेज सेवा को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने डीटीएच सेवा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किये जायेंगे। साथ ही लाइसेंस फीस का कलेक्शन तिमाही आधार पर किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है।
 इसके अलावा कैबिनेट ने दिल्ली में झुग्गी बस्ती में रह रहे लोंगों के हित में बड़ा कदम उठाया है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोंगों को अगले तीन सालों के लिए कानूनी संरक्षण मिलेगा। यह मियाद 2020 में पूरी हो रही थी, जिसे फिर से तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे 40 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी, देहातों में कृषि भूमि पर हुए निर्माण के खिलाफ कोर्ट बार-बार आदेश देता था। उसके संरक्षण के लिए 2011 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली लॉ क़ानून बनाया गया। अब हम इसे 3 साल और आगे बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाए हैं।

 

साथ ही मोदी कैबिनेट की बैठक में फिल्म्स डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी, भारत को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ विलय को भी मंजूरी दी गयी है।
वहीं, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि सरकार ने एससी छात्रों के शिक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने पांच साल में 59,000 करोड़ रुपये 4 करोड़ छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है।

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