CM हेमंत सोरेन और निलंबित IAS पूजा के मामले में High Court में 1 जून को होगी सुनवाई…

desk : सर्वोच्च न्यायालय के मंगलवार के आदेश के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लाभ के पद का मामला और झारखंड की खान सचिव रहीं निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की शेल कंपनियों का मामला एक बार फिर झारखंड उच्च न्यायाल के पास आ गया है।

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-https://aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई एक जून से प्रारंभ करेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार उच्च न्यायालय पहले अब यह तय करेगा कि इस मामले में दायर की गयी जनहित याचिका सुनवाई योग्य है कि नहीं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंड पीठ ने इन मामलों में मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में सभी पक्षों को अपना जवाब 31 मई तक दाखिल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए एक जून की तिथि निर्धारित की। झारखंड उच्च न्यायालय में पहले इस मामले की सुनवाई आज सुबह 11 बजे निर्धारित थी, लेकिन इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में आज हो रही सुनवाई के मद्देनजर यहां इसकी सुनवाई 12 बजे शुरू की गई।

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-https://aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)को इस मामले में सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर कहा कि याचिका अभी सुनवाई के लिए स्वीकार भी नहीं की गई है और ईडी ने उच्च न्यायालय में सीलबंद रिपोर्ट पेश कर दी है। उक्त रिपोर्ट की प्रति सरकार को भी मिलनी चाहिए। बिना दस्तावेजों को सरकार इस मामले में जवाब दाखिल नहीं कर पाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *