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16 चक्कों वाले ट्रक को बिहार में प्रतिबंध करने का फैसले को किया रद्द, हाईकोर्ट का ऐलान …

desk : बिहार की राजधानी पटना में हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका दिया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 16 चक्के वाले ट्रकों के जरिये गिट्टी,बालू आदि के ढुलाई पर लगाए गए प्रतिबन्ध को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद ट्रक एसोसिएशन की बड़ी जीत हुई है।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर 7 अप्रैल,,2022 को सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।

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बिहार सरकार ने 16 दिसम्बर, 2020, द्वारा जारी अधिसूचना जारी कर इन वाहनों द्वारा गिट्टी,बालू ढुलाई पर रोक लगा दिया था। बिहार सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया। इन याचिकाओं में बिहार सरकार द्वारा 16 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी व बालू आदि की ढुलाई पर 16 दिसंबर, 2020 को ही एक अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध को challenge किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलें की सुनवाई 3 जनवरी,2022 को की।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलें को सुनवाई करते हुए इसे वापस पटना हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को 8 सप्ताह के भीतर सुनवाई कर मामलें का निपटारा करने को कहा।

इन मामलों पर पटना हाई कोर्ट में फिजिकल कोर्ट शुरू होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य सम्बंधित सभी पक्षों को अपना अपना पक्ष लिखित तौर पर कोर्ट के समक्ष दायर करने का निर्देश दिया था।

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हाईकोर्ट के फैसले से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। जिसने प्रतिबंध के पीछे यह तर्क दिया था कि बिहार की सड़के इतने भारी वाहन की क्षमता नहीं उठा सकती है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पटना हाईकोर्ट के इस निर्णय से उन वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली, जिनके भारी वाहनों द्वारा गिट्टी,बालू आदि की ढुलाई पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था।

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