देश के सबसे बड़े बैंक को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, किसान को एनओसी नहीं देने पर…
कहा - आपने तो हद कर दी! जानिए क्या है पूरा मामला...
DESK : एक तरफ अरबों रुपए लेकर भागनेवालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो समय पर बैंक का कर्ज चुकता कर देते हैं, ऐसे लोगों को परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। ऐसा ही एक मामल गुजरात से सामने आया है। जहां देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने एक किसान को कर्ज चुकाने के बाद सिर्फ इसलिए एनओसी नहीं दिया, क्योंकि किसान ने बैंक को कर्ज का 31 पैसा जमा नहीं किया था।
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मामला गुजरात हाईकोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने बैंक को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान कोर्ट ने बैंक पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपने तो हद कर दी। अदालत ने बैंक से स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह उत्पीड़न के सिवा और कुछ नहीं है.
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दरअसल, याचिकाकर्ता राकेश वर्मा और मनोज वर्मा ने अहमदाबाद शहर के पास खोर्जा गांव में किसान शामजीभाई और उनके परिवार से वर्ष 2020 में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। शामजीभाई ने एसबीआई से लिए गए फसल ऋण को पूरा चुकाने से पहले ही याचिकाकर्ता को जमीन तीन लाख रुपये में बेच दी थी. ऐसे में जमीन के उस टुकड़े पर बैंक के बकाया शुल्क के कारण याचिकाकर्ता (जमीन के नये मालिक) राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम नहीं दर्ज करवा सकते थे. हालांकि, किसान ने बाद में बैंक का पूरा कर्ज चुकता कर दिया, लेकिन इसके बावजूद एसबीआई ने एनओसी जारी नहीं किया.