इलाहाबाद HC से मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका…
छोटे भाई उमर अंसारी की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई
Mafia Mukhtar Ansari: पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले में दो मंजिला आलीशान मकान के ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है. बता दें कि सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई थी.
दरअसल नगर मजिस्ट्रेट मऊ ने आरबीओ एक्ट (RBO Act) के तहत 19 दिसंबर 2022 को दो मंजिला मकान के निर्माण को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किया था. इस निर्माण को लेकर आरोप था कि दो मंजिला आलीशान मकान बनाने के लिए ना तो मंजूरी ली गई है और ना ही नक्शा पास कराया गया है. जिसके बाद अब्बास अंसारी ने सिटी मजिस्ट्रेट मऊ (City Magistrate Mau) को कंपाउंडिंग के लिए अर्जी दी थी.
सिटी मजिस्ट्रेट ने कंपाउंडिंग के बजाय ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिया. इसके बाद अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी. अब्बास और उमर की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि जिस आलीशान मकान को गिराए जाने का आदेश जारी किया गया है उसका नक्शा पास है. वहीं यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ता झूठ बोल रहे हैं.