Breaking NewsTop Newsराज्यराष्ट्रीय न्यूज

देशों में गांजा रखना हुआ अवैध,सिर्फ दो देशों को मिली मान्यता…

कई देशों में इसको लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं...

DESK : भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देशों में गांजा रखना अवैध है। कई देशों में इसको लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां गांजे की खेती करने और उसे रखने को लीगल घोषित कर दी है। ऐसे ही देशों में अब थाइलैड भी शामिल हो गया है। अब थाईलैंड में गांजा रखना और उसकी खेती करना लीगल कर दिया गया है। गुरुवार को सरकार ने इसे वैध करने की घोषणा की है।

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-https://aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

गांजा को मान्यता देनेवाला एशिया का पहला देश बन गया है। दुनिया में थाईलैंड से पहले सिर्फ दो देशों ने इसे लीगल घोषित किया हुआ है। यह दो देश उरुग्वे और कनाडा है। अब इसमें थाईलैंड भी शामिल हो गया है।

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-https://aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

गांजा रखने को वैध घोषित करने के बाद अब बताया जा रहा है कि थाइलैंड के स्वास्थ्य मंत्री खेती के लिए 10 लाख गांजा के पौधे वितरित करने वाले हैं। इससे ऐसी छवि बन रही है कि थाइलैंड नशेडि़यों के लिए जन्नत बन जाएगा। हालांकि, थाइलैंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह केवल चिकित्सा में उपयोग के लिए गांजा को बढ़ावा दे रही है। गैर-अपराधीकरण के परिणामस्वरूप, मारिजुआना और भांग उत्पादों को उगाना और उनका व्यापार करना, या दवा के रूप में पौधे के कुछ हिस्सों का उपयोग करना अब अपराध नहीं है।

भोजपुरी ,हिन्दी ,गुजराती ,मराठी , राजस्थानी ,बंगाली ,उड़िया ,तमिल, तेलगु ,की भाषाओं की पूरी फिल्म देखने के लिए इस लिंक को क्लीक करे:-https://aaryaadigital.com/ आर्या डिजिटल OTT पर https://play.google.com/store/apps/de... लिंक को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से

मरीजुआना को लीगल करने को लेकर थाईलैंड की सरकार ने कहा कि इसके सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना अभी भी वर्जित रहेगा। इसे सार्वजनिक रूप से लेने पर उपद्रव के श्रेणी में लिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसा करते हुए पाए जाने पर उन्हें 3 महीने की सजा और 25000 थाई बहत (करीब 780 डॉलर) जुर्माना लगाया जाए.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button