अब पंजाब में भी 30 अप्रैल तक नाइट कर्प्यू, राज्य सरकार ने जारी का गाइडलाइन
रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा नाइट कर्फ्यू

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने राज्य 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू रात को 9 बजे सुबह 5 बजे तक प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा।
बता दें कि इससे पहले नाइट कर्फ्यू प्रदेश के 12 जिलों में 10 अप्रैल तक लागू था, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश में लगाने का ऐलान किया गया है। बुधवार को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कोरोना केसों की समीक्षा को लेकर बैठक हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही संकेत दिए थे और कहा था कि यदि लोग नहीं माने तो फिर 8 अप्रैल से सख्ती लागू की जा सकती है।
प्रदेश सरकार ने राजनीतिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा किसी आउटडोर इवेंट में अधिकतम 100 लोग और इंडोर आयोजन में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।