DESK: एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा नहीं होगा।
बता दें कि दिल्ली की नवनियुक्त मेयर शैली ओबेरॉय द्वारा शुक्रवार को नगर निगम की एक प्रमुख समिति के छह सदस्यों के चुनाव में एक मत को अवैध घोषित किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्ट के सदस्यों के बीच जमकर हाथापाई हुई और लात-घूंसे चले। हंगामे के बीच पार्षद अशोक मनु अचेत हो गए और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।
भाजपा पार्षद पंकज लूथरा ने आरोप लगाया कि यह ‘आप’ की गलती थी जिससे बवाल हुआ। पंकज, स्थायी समिति चुनाव में एक उम्मीदवार हैं। स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए चुनाव प्रक्रिया सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 2:30 बजे संपन्न हुई। चुनाव संपन्न होने के दस मिनट बाद मतगणना शुरू हुई। जो दो घंटे से अधिक समय तक चली। महापौर शैली ओबेरॉय ने सदस्यों से कहा कि परिणाम अवैध वोट के बिना घोषित किया जाएगा। जिसका भाजपा सदस्यों ने विरोध किया। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया और भाजपा व आप के पार्षद भिड़ गए।