दुष्कर्म के आरोपी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या पीड़िता से करोगे शादी? जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी साफ किया कि वह याचिकाकर्ता पर शादी के लिए दबाव नहीं डाल रहा है। दुष्कर्म के आरोपी से कोर्ट ने पूछा कि क्या तुम शादी करना चाहते हो। हम दबाव नही डाल रहे। दरअसल आरोपी ने वादा किया था कि लड़की बालिग हो जाएगी तो शादी कर लेगा, पर किया नही और केस दर्ज हुआ था।
नई दिल्ली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक दुष्कर्म आरोपी से पूछा कि क्या वह पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार है? दरअसल, एक मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने आरोपी से पूछा कि क्या तुम उससे शादी करोगे? इस सवाल पर याचिकाकर्ता के वकीन ने कहा कि उसे इसके लिए पूछना होगा।
याचिकाकर्ता के वकीन ने कहा कि उनका मुवक्किल सरकारी अधिकारी है और अगर गिरफ्तारी होती है तो उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया जायेगा। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म करने से पहले यह सोचना चाहिए था। बता दें कि आरोपी अधिकारी ने बॉम्बे हाई कोर्ट (औरंगाबाद बेंच) के उस फैसले तो चुनौती दी है जिसमें अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
Supreme Court asks a Maharashtra government employee, accused of raping a woman on the false promise of marriage, as to whether he can marry the victim, and directed the authorities not to arrest him for four-weeks.
— ANI (@ANI) March 1, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक नियमित बेंच में जाने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में सीजेआई बोबड़े के अलावा जस्टिस ए एस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन भी शामिल थे। बेंच ने याचिकाकर्ता को 4 हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत भी दी है। दरअसल, 2019 में आरोपी के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का मामला और पॉक्सो एक्त के तहते केस दर्ज किया गया था।
सेशन कोर्ट से आरोपी को मिल चुकी थी अग्रिम जमानत
गौरतलब है कि इस पूरे मामले में आरोपी को सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी, लेकिन हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। कोर्ट ने कहा कि अगर वह शादी करना चाहता है तो इसकी जानकारी दे। बाद में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि शादी करना संभव नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले से शादीशुदा है। वकील ने कोर्ट से यह भी कहा कि पहले याचिकाकर्ता लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था।
क्या है पूरा मामला?
23 साल के सुभाष चवण पर साल 2014-15 में एक 16 साल की लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी साफ किया कि वह याचिकाकर्ता पर शादी के लिए दबाव नहीं डाल रहा है। दुष्कर्म के आरोपी से कोर्ट ने पूछा कि क्या तुम शादी करना चाहते हो। हम दबाव नही डाल रहे। दरअसल आरोपी ने वादा किया था कि लड़की बालिग हो जाएगी तो शादी कर लेगा, पर किया नही और केस दर्ज हुआ था।