अब रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर मास्क नहीं पहनने पर भरना पड़ेगा जुर्माना
ट्रेनों में यह छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा यह नियम
नई दिल्ली। देशभर में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने ट्रेन में सफर करने और स्टेशन परिसर में एंट्री के नियम कड़े कर दिए हैं। रेलवे परिसर में या यात्रा के दौरान फेस मास्क नहीं लगाने पर यात्रियों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रेनों में यह छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा।
शनिवार को रेलवे जोन के सभी महाप्रबंधकों को लिखे पत्र में पैसेंजर मार्केटिंग के कार्यकारी निदेशक नीरज शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय समय-समय पर लोगों को मास्क लगाने की हिदायत देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे कोविड-19 महामारी की रोकथाम के प्रसार के लिए कई उपाय कर रहा है, जो कि जारी किए गए दिशा-निदेशरें के अनुसार है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाकर रखें।
शर्मा ने यह भी कहा कि, 11 मई, 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा लाए गए ट्रेनों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) कहती है कि, “सभी यात्रियों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे प्रवेश के दौरान और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहने होना चाहिए।”