चारा घोटाला केस : हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद जेल से रिहा हुए लालू यादव
झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे लालू यादव
नई दिल्ली। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद वह जेल से बाहर निकले हैं। वह झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे।
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 17 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत दे दी थी। जिसके बाद कोरोना के जारी नियमों के बाद अधिवक्ताओं के कार्य नहीं किए जाने के कारण लालू का बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सका था। वहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आदेश जारी होने के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरवीकार अधिवक्ता ने दो निजी मुचलके दाखिल किए।
कोर्ट ने दाखिल मुचलको को सही पाया और इसे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार के जेल अधीक्षक के पास भेज दिया गया। इसके साथ ही लालू को जेल से छोड़ने का आदेश भी दिया गया, जिसके बाद लालू को जेल से अब रिहाई मिल गई है। बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने सात-सात साल की सजा सुनाई थी और लालू रांची के होटवार जेल में सजायाफ्ता थे। तबियत बिगड़ने के बाद पहले उन्हें रांची के ही रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां तबियत में सुधार नहीं होने से उन्हें दिल्ली के एम्स में रेफर किया गया था।