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लव जिहाद विरोधी विधेयक को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी, दोष सिद्ध होने पर अब होगी 10 साल की सजा

कानून में कुल 19 प्रावधान हैं

भोपाल। शिवराज सरकार ने राज्य में  लव जिहाद से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है।  मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत धर्म परिवर्तन मामले में पीड़ित पक्ष के परिजनों की ओर से शिकायत करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
नए कानून में तहत सिद्ध होने पर सजा भी हो सकती है। अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी।

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धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020′ को लेकर बताया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध एक से अधिक बार अपराध करने पर कम से कम पांच वर्ष तथा अधिकतम 10 साल के कारावास का प्रावधान किया गया है।  विधेयक में निर्दोष होने के सबूत प्रस्तुत करने की बाध्यता आरोपी पर रखी गई है।

इसमें अपराध की पीड़ित महिला एवं पैदा हुए बच्चे का भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकार होने के भी प्रावधान किए गए हैं। पैदा हुए बच्चे को पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में अधिकार बरकरार रखे जाने का प्रावधान शामिल किया गया है।

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