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AIIMS के सुरक्षा कर्मियों से मारपीट का मामला : सोमनाथ भारती को दो साल की जेल

एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने सोमनाथ भारती को साल 2016 में दर्ज हुए AIIMS के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सोमनाथ भारती को दो साल की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है।
आदेश में अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की हालत में सोमनाथ भारती की सजा एक महीने और बढ़ जाएगी। बता दें कि दिल्ली की अदालत ने भारती पर एम्स कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में यह कार्रवाई की है।
बता दें कि 2016 में हुए इस मामले को लेकर सोमनाथ भारती के ऊपर मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था, जिसमें अदालत ने उन्हें अब दोषी करार दिया है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी हुई थी, जिसमें कोर्ट ने शनिवार को फैसला देने की बात कही थी।

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