चुनाव आयोग ने दिलीप घोष के प्रचार पर क्यों लगाया 24 घंटे का प्रतिबंध, जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर
15 अप्रैल की शाम सात बजे से 16 अप्रैल की शाम सात बजे तक लागू रहेगा प्रतिबंध
चुनाव आयोग ने बृहस्तिवार को पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए बैन लगा दिया है। दिलीप घोष पर यह प्रतिबंध 15 अप्रैल की शाम सात बजे से 16 अप्रैल की शाम सात बजे तक लागू रहेगा।
बका दें कि चुनाव आयोग ने कूच बिहार की घटना पर दिए गए बयान को लेकर यह कार्रवाई की है। दरअसल कूच बिहार के सीतलकूची विधानसभा क्षेत्र में चौथे चरण के मतदान के दौरान सीआईएसएफ के जवानों से कुछ लोगों द्वारा “राइफलें छीनने की कोशिश” करने के बाद केंद्रीय बलों की गोलीबारी में चार लोगों की जान चली गई थी।
मामले को लेकर दिलीप घोष ने 11 अप्रैल को कहा था कि अगर “सीतलकूची में मारे गए शरारती लड़कों की तरह” किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो तो विधानसभा चुनावों के अगले चरण में भी कूचबिहार की तरह हत्याएं हो सकती हैं। दिलीप घोष के इस बयान के बाद से राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई थी। जिसको ध्यान में रखकर चुनवा आयोग ने दिलीफ घोष चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए बैन लगा दिया।