उत्तर प्रदेश

9 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के बाद हत्या के मामले मे दरिंदे को फांसी क़ी सजा

UP के मथुरा में एडीजे-3 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर की अदालत ने 2 साल पहले रेप के बाद बच्चे का मर्डर करने वाले दरियाव नाम के शख्स को फांसी की सजा सुनाई

UP के मथुरा में एडीजे-3 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर की अदालत ने 2 साल पहले रेप के बाद बच्चे का मर्डर करने वाले दरियाव नाम के शख्स को फांसी की सजा सुनाई है।उस पर एक नौ साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या कर देने का आरोप सिद्ध हुआ था। दरिंदे ने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को पेड़ से लटका दिया था। ताकि सुसाइड दिखे।वारदात 21 जून 2022 की शाम हुई थी।

कोसीकलां के एक गांव में  खाली पड़े मकान के अहाते में लगे पेड़ पर गांव के ही नौ साल के लड़के का शव लटका हुआ मिला था।लड़का अक्सर उस अहाते में अपने गांव के दोस्तों के साथ खेलने जाता था।परिवार वालों ने पुरानी रंजिश के चलते गांव की ही एक महिला सहित आठ लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दरियाव से पूछताछ की तो शुरुआत में उसने बताया कि वह सब्जी विक्रेता है और घटना वाले दिन वह सब्जी बेचने गया था। पुलिस ने उसके बताए जगह, जहां वह सब्जी बेचता था, वहां जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाला.

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