5जी तकनीक के खिलाफ जूही चावला की याचिका खारिज, 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
कोर्ट ने कहा- पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी यह याचिका
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी तकनीक के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही ₹20 लाख का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी और इसी वजह से जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था।
Delhi High Court to deliver judgement today in plea by Bollywood actor Juhi Chawla against the rollout of 5G technology in India.
Pronouncement by Justice JR Midha at 10.30 am. #JuhiChawla #5G #5Gtesting #5ginindia#DelhiHighCourt @iam_juhi @DoT_India pic.twitter.com/ZQSQMerL18
— Bar & Bench (@barandbench) June 4, 2021
“> बता दें कि अभिनेत्री जूही चावला ने 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जूही चावला ने इंडिया में टेलिकॉम कंपनियों को 5G ट्रायल करने से रोकने की मांग की थी। 04 जून को कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को बिना किसी ठोस कारणों के साथ लगाई गई याचिका बताया। जस्टिस जेआर मिधा की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट आने से पहले जूही को सरकार का रुख करना चाहिए था।
कोर्ट ने जूही समेत बाकी याचिककर्ताओं पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है।