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गोरखपुर सीरियल ब्लॉस्ट मामला : आरोपी तारिक आजमी को आजीवन कारावास

कोर्ट ने दो लाख 15 हजार का जुर्माना भी लगाया

गोरखपुर। साल 2007 में गोरखपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने आजमगढ़ निवासी आरोपी तारिक आजमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आरोपी पर 2.15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि 22 मई 2007 की शाम को गोलघर में जलकल गेट के सामने ट्रांसफार्मर के पास पहला ब्लास्ट हुआ। इसके बाद बलदेव प्लाजा के सामने पेट्रोल पंप के पास और गणेश चौराहे के पास ट्रांसफार्मर के पास पांच-पांच मिनट के अंतराल पर ब्लॉस्ट हुआ। गणेश चौराहे के पास हुए ब्लास्ट में छह लोग से घायल हुए थे।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को इस पूरे मामले में बहस के बाद सजा सुनाई गई। अभियोजन ने अदालत को बताया कि किस तरह उस दिन शाम को बलदेव प्लाजा, गोलघर, जलकल बिल्डिंग के पास थोड़ी ही देर में तीन ब्लास्ट से अफरातफरी मची थी। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सबूतों के आधार पर तारिक काज़मी को उम्र कैद की सजा सुनाई।

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